घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन इसके लिए होम लोन लेना अक्सर जेब पर भारी पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि होम लोन पर आपको टैक्स में बड़ी छूट मिल सकती है? इससे आपकी जेब पर बोझ कम होगा और बचत बढ़ेगी।
होम लोन के दो फायदे
होम लोन लेने से आपको सिर्फ घर खरीदने में ही मदद नहीं मिलती, बल्कि इससे आपको टैक्स में भी बड़ी बचत हो सकती है। भारत का इनकम टैक्स एक्ट होम लोन लेने वालों को कई तरह की छूट देता है। आइए, जानते हैं होम लोन पर टैक्स छूट के बारे में:
- धारा 80C: मूलधन चुकाने पर छूट
इस धारा के तहत आप होम लोन के मूलधन की अदायगी पर हर साल 1.5 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं। यह छूट PPF, NSC, ELSS जैसी दूसरी बचत योजनाओं के साथ मिलकर कुल 1.5 लाख रुपये की होती है।
- धारा 24(b): ब्याज भुगतान पर छूट
अगर आप खुद उस घर में रह रहे हैं, जिसके लिए आपने लोन लिया है, तो आप होम लोन के ब्याज पर हर साल 2 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं। अगर आपने घर किराए पर दिया है, तो ब्याज पर छूट की कोई सीमा नहीं है।
- धारा 80EE: पहली बार घर खरीदने वालों के लिए खास छूट
अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो आपको धारा 80EE के तहत ब्याज पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। यह छूट धारा 24(b) के तहत मिलने वाली छूट के अलावा है।
- धारा 80EEA: किफायती घर खरीदने पर छूट
अगर आपने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच किफायती घर खरीदने के लिए लोन लिया है, तो आपको धारा 80EEA के तहत ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है।
होम लोन पर ज्यादा बचत कैसे करें?
- जल्दी लोन चुकाने की कोशिश करें: इससे ब्याज का बोझ कम होगा और टैक्स में ज्यादा बचत होगी।
- ज्वाइंट होम लोन लें: इससे पति-पत्नी दोनों अलग-अलग टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं, जिससे बचत दोगुनी हो जाएगी।
- समय-समय पर लोन की प्री-पेमेंट करें: इससे आपका मूलधन कम होगा और ब्याज भी कम लगेगा।