अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनाढ्य विदेशी निवेशकों के लिए अमेरिका में बसने का एक नया और महंगा रास्ता सुझाया है। इस योजना के तहत, अमीर लोगों को ‘गोल्ड कार्ड’ नाम से ग्रीन कार्ड वाली नागरिकता दी जाएगी, जिसके लिए उन्हें 50 लाख डॉलर (लगभग 43 करोड़ रुपये) निवेश करने होंगे। ये नई व्यवस्था मौजूदा ईबी-5 प्रोग्राम की जगह लाई गई है, जो 1990 से लागू था और जिसके तहत 13 करोड़ रुपये (साढ़े दस लाख डॉलर) के निवेश पर अमेरिकी नागरिकता मिलती थी। लेकिन अब नागरिकता पाने के लिए लगभग चार गुना अधिक निवेश करना होगा।
जब एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या रूस के धनाढ्य लोग भी इस योजना के तहत नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो ट्रंप ने हां में जवाब दिया और ये भी कहा कि वे कुछ अमीर रूसी लोगों को जानते हैं, जो काफी अच्छे लोग हैं।
अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के अन्य तरीके
हालांकि, अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करने के लिए केवल ये निवेश आधारित तरीका ही नहीं है। अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करने के अन्य कई तरीके हैं जैसे –
जन्म के आधार पर नागरिकता: अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का सबसे सीधा तरीका जन्म आधारित नागरिकता (Birthright Citizenship) है। अगर कोई बच्चा अमेरिकी सीमा के भीतर जन्म लेता है, तो उसे स्वतः अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है, भले ही उसके माता-पिता अमेरिकी नागरिक न हों। हालांकि, ये नियम विदेशी राजनयिकों और अस्थायी रूप से अमेरिका में मौजूद लोगों पर लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई माता-पिता बच्चे के ऑपरेशन के लिए अमेरिका गए हैं और वहां उनका बच्चा जन्म लेता है, तो उसे अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी।
न्यूट्रलाइजेशन के जरिये नागरिकता: वो लोग जो अमेरिका में पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन एक निश्चित समय से वहां रह रहे हैं, वे ‘न्यूट्रलाइजेशन’ (Naturalization) के माध्यम से अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अच्छे चरित्र का प्रमाण देना होगा। नागरिकता जागरूकता और अंग्रेजी भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अमेरिकी संविधान और नागरिकता के प्रति अपनी निष्ठा दर्शानी होगी।
डेरिवेशन के जरिये नागरिकता: ये प्रक्रिया मुख्य रूप से बच्चों के लिए लागू होती है। यदि किसी बच्चे के माता-पिता में से एक या दोनों अमेरिकी नागरिक हैं, तो 18 वर्ष से कम उम्र के उस बच्चे को स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसके लिए माता-पिता को अमेरिकी नागरिकता मिल चुकी होनी चाहिए। बच्चा अविवाहित होना चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
शादी के आधार पर नागरिकता: अमेरिकी नागरिक से विवाह करने पर भी अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसे ‘Jus Matrimonii’ कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये तरीका काफी लोकप्रिय हुआ। हालांकि, इस प्रक्रिया में आवेदक को अपनी शादी की वैधता साबित करनी होती है। अमेरिकी सरकार इस प्रक्रिया की गहन जांच करती है ताकि कोई नागरिकता धोखाधड़ी न कर सके। यदि विवाह वैध पाया जाता है, तो नागरिकता मिल जाती है।
अब जहां तक बात है ‘गोल्ड कार्ड’ योजना की, तो ट्रंप की नई ‘गोल्ड कार्ड’ योजना केवल अमीर निवेशकों के लिए है, लेकिन अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करने के कई अन्य तरीके भी हैं। चाहे जन्म से, न्यूट्रलाइजेशन से, माता-पिता के जरिये, या शादी के माध्यम से। मतलब साफ है कि अमेरिकी नागरिकता के लिए कई रास्ते खुले हैं। हालांकि, ट्रंप की इस नई योजना के कारण अब निवेशकों के लिए अमेरिकी नागरिकता पाना पहले की तुलना में काफी महंगा हो गया है।
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