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LTA पर चाहिए टैक्स छूट? जानिए नियमों की पूरी जानकारी

LTA पर चाहिए टैक्स छूट? जानिए नियमों की पूरी जानकारी

साल खत्म होने को है, यानी मार्च तक टैक्स बचाने के सारे उपाय करने का समय आ गया है। अगर आपके वेतन में LTA (लीव ट्रैवल अलाउंस) शामिल है, तो इसका भरपूर फायदा उठाएं! छुट्टियों में की गई यात्राओं पर मिलने वाली टैक्स छूट से आप अच्छा-खासा पैसा बचा सकते हैं।  आइए जानते हैं कैसे LTA के जरिए आप यह टैक्स छूट ले सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं।

LTA आपके वेतन का ही एक हिस्सा होता है। छुट्टी के दौरान की गई यात्रा पर हुए खर्च में इस पर टैक्स छूट मिलती है।  इस छूट का लाभ लेने के कुछ नियम हैं। सबसे जरूरी है कि आपकी यात्रा सिर्फ भारत के अंदर ही होनी चाहिए, किसी विदेशी ट्रिप पर LTA का फायदा नहीं उठा सकते। 

इसके अलावा, चार साल के ब्लॉक में इस छूट का लाभ सिर्फ दो बार ले सकते हैं।  छूट सिर्फ आपके वास्तविक यात्रा खर्च पर ही मिलेगी – होटल, खाना-पीना, घूमना, इत्यादि सब शामिल होंगे। ध्यान रखें, आपका टिकट हमेशा सबसे किफायती श्रेणी का ही होगा। फ्लाइट की यात्रा में इकॉनमी, रेल में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, या बस में साधारण किराए का टिकट ही मान्य होगा।  अगर आप 1 अक्टूबर, 1998 के बाद पैदा हुए दो से ज्यादा बच्चों के साथ यात्रा करते हैं, तो उनकी यात्रा का खर्च LTA में शामिल नहीं होगा।

LTA की छूट का दावा करने के लिए यात्रा के सारे बिल, टिकट वगैरह को सावधानी से बचा कर रखें। इसके बारे में अपने कंपनी के अकाउंट विभाग को समय से जानकारी दे दें। किसी भी टैक्स संबंधी जानकारी या मदद के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।

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