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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO कानून पर लगाई लताड़, कहा – हो रहा गलत इस्तेमाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट, POCSO
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आरोपी को जमानत देते हुए पॉक्सो (POCSO) कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि किशोरों के बीच सहमति से बने संबंधों में भी अक्सर इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि कानून के मूल उद्देश्य के खिलाफ है।
अदालत का विचार
अदालत ने कहा कि पॉक्सो कानून का मुख्य उद्देश्य नाबालिग बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाना है, लेकिन कई मामलों में इस कानून का दुरुपयोग हुआ है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि उत्पीड़न के वास्तविक मामलों और सहमति से बने रिश्तों के बीच अंतर करना बहुत जरूरी है।
सतीश उर्फ चांद का मामला
सतीश उर्फ चांद नामक व्यक्ति पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग लड़की को भगाकर उससे शादी कर ली। अदालत ने सतीश को जमानत देते हुए कहा कि ऑसिफिकेशन टेस्ट (उम्र का पता लगाने के लिए जांच) के अनुसार लड़की की आयु 18 वर्ष थी। उच्चतम न्यायालय ने भी माना है कि रेडियोलॉजिस्ट सटीक जन्म तिथि का अनुमान नहीं लगा सकते।
घटना का विवरण
मामला 13 जून, 2023 का है, जब आरोप है कि सतीश ने लड़की को भगा लिया। इसके बाद, सतीश के खिलाफ देवरिया जिले के बरहज पुलिस थाना में अपहरण, विवाह के लिए मजबूर करने, दुष्कर्म और पॉक्सो कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। सतीश को 5 जनवरी, 2024 से जेल में रखा गया था।
सुनवाई के दौरान वकील की दलील
सतीश के वकील ने दलील दी कि सतीश निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी दर्ज कराने में चार दिन की देरी हुई और इसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। वकील ने यह भी कहा कि पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि वह 18 वर्ष की है और वह अपनी मर्जी से गई थी।
प्यार की कहानी
सतीश के वकील ने अदालत को बताया कि सतीश और पीड़िता एक दूसरे से प्यार करते थे और अपने माता-पिता के डर से भागकर उन्होंने मंदिर में शादी की, हालांकि शादी का पंजीकरण नहीं कराया गया था। वे दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और पड़ोसी थे।
अदालत का निर्णय
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने 3 जुलाई, 2024 को सतीश को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में सावधानीपूर्वक न्यायिक विचार की जरूरत है ताकि उचित न्याय सुनिश्चित हो सके।

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