कोर्ट का बड़ा फैसला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर किसी महिला ने अपने पति को धोखा दिया है, तो भी उससे अपने बच्चे का अधिकार नहीं छीना जा सकता। दरअसल कोर्ट ने एक मामले में पिता की याचिका खारिज कर दी, जो अपनी बेटी की कस्टडी सिर्फ इसलिए मांग रहा था क्योंकि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध था।
बता दें कि जिस महिला के खिलाफ बेवफाई का आरोप लगा था, वो पेशे से डॉक्टर है। उसके और उसके पति की शादी 2010 में हुई थी और 2015 में उनकी बेटी हुई। बच्ची के जन्म के बाद, दोनों में अनबन होने लगी और फिर वो अलग रहने लगे।
महिला ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2019 में उसे घर से निकाल दिया गया था। पति का कहना है कि महिला अपनी मर्ज़ी से चली गई थी। इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट में भी केस किया। पति ने भी पलटवार करते हुए तलाक की अर्ज़ी डाल दी। इस साल फरवरी में फैमिली कोर्ट ने बेटी की कस्टडी मां को दी, जिसके बाद पिता ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
हाई कोर्ट ने कहा कि बच्ची की कस्टडी मां से छीनने की कोई वजह नहीं बनती। पिता ने कोर्ट के सामने ये भी तर्क दिया कि उनकी बेटी अपनी मां के साथ खुश नहीं है और बच्ची को वहां रखना सही नहीं होगा। लेकिन, कोर्ट ने उनकी दलीलें नहीं मानीं।
कोर्ट ने ये भी कहा कि बच्ची की मां डॉक्टर है और वो बच्ची के स्कूल के पास रहती है। बच्ची की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। जज ने साफ कहा कि बच्ची की कस्टडी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया जिसमें इसी तरह के मामले में बच्चे की कस्टडी मां को दी गई थी।
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