CBI ने इंद्राणी मुखर्जी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने CBI की याचिका खारिज करते हुए नेटफ्लिक्स को डॉक्यूमेंट्री दिखाने की अनुमति दे दी है।
इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हैं। उन पर मुकदमा चल रहा है। CBI को इस बात का डर था कि डॉक्यूमेंट्री से उनके केस पर असर पड़ सकता है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: बरीड ट्रुथ’ डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने यह डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ कर दी है। शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री का नेटफ्लिक्स पर प्रसारण शुरू हो गया है।
हाई कोर्ट ने कहा था कि उसने डॉक्यूमेंट्री देखी है और प्रथम दृष्टया उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे अभियोजन पक्ष पर कोई असर पड़े। CBI ने इससे पहले निचली अदालत में भी ऐसी ही याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
CBI का कहना था कि डॉक्यूमेंट्री में गवाहों के बयान हैं जो मुकदमे को प्रभावित कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स के वकील ने कोर्ट से कहा था कि डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।
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बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद इंद्राणी मुखर्जी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को कानूनी तौर पर रोकना मुश्किल हो गया है। यह डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।