मनी लॉन्डरिंग मामले में बंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कहा कि वह पूर्व NCB अधिकारी समीर वानखेड़े को 1 मार्च तक गिरफ्तार नहीं करेगा।
अक्टूबर 2021 के कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग बस्ट मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार नहीं करने के बदले 25 करोड़ रुपये मांगने के CBI FIR के बाद ED ने वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग का मामला दर्ज किया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट में ED ने समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर रोक को एक बार फिर बढ़ा दिया है। कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता वानखेड़े को फिलहाल राहत मिलती दिख रही है। वानखेड़े ने मामले को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए ED के ECIR को ही चुनौती दी है। उनका आरोप है कि उनके द्वारा NCB के उप निदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई।
अदालत के आदेश का पालन करते हुए, ED अगली सुनवाई में ECIR की एक प्रति पेश करेगा। यह मामला CBI, ED और NCB सहित विभिन्न एजेंसियों के समीर वानखेड़े को परेशान करने के आरोपों की ओर इशारा करता है।
समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग का मामला आगे क्या मोड़ लेता है यह तो 1 मार्च की सुनवाई पर निर्भर करता है। न्यायालय द्वारा ECIR की समीक्षा, इस विवादित मामले का भविष्य तय करेगी।