गढ़चिरोली में हुए नक्सली हमले के मामले में विशेष अदालत ने 8 में से 4 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले इस मामले की सुनवाई तेज़ करने के निर्देश दिए थे।
साल 2019 में गढ़चिरोली में सुरक्षाबलों को ले जा रही एक गाड़ी को नक्सलियों ने IED बम से उड़ा दिया था। इस हमले में 15 जवान और एक ड्राइवर मारे गए थे।
किन पर लगे आरोप
मंगलवार को दिलीप हिदानी, सुखारू रामसे गोटा, कैलाश प्रेमचंद रामचंदानी और दिनकर उर्फ शिवराम बीकरू गोटा के खिलाफ आरोप तय किए गए। बाकी चार आरोपियों – सत्यनारायण रानी, परसराम तुलावी, सोमसाय मडावी और किसान हिदानी के मामले की सुनवाई अलग से होगी क्योंकि उन्होंने इस केस में MCOCA (मकोका) लगाए जाने को चुनौती दी है।
हाई कोर्ट ने दिए थे निर्देश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई दो साल में पूरी करने के निर्देश दिए थे। हालांकि अब तक कोर्ट ने इस मामले में एक भी गवाह से पूछताछ नहीं की है।
न्यायिक प्रक्रिया में देरी होना पीड़ित परिवारों के लिए मुश्किल भरा होता है। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द सुनवाई पूरी होगी और दोषियों को सज़ा मिलेगी।