मुंबई

Misuse of Urgency Clause: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण में ‘अर्जेंसी क्लॉज’ के दुरुपयोग पर सरकार और CIDCO को फटकार लगाई

Misuse of Urgency Clause: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण में 'अर्जेंसी क्लॉज' के दुरुपयोग पर सरकार और CIDCO को फटकार लगाई

Misuse of Urgency Clause: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) के लिए जमीन अधिग्रहण में ‘अर्जेंसी क्लॉज’ के दुरुपयोग पर महाराष्ट्र सरकार और CIDCO को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार और CIDCO ने 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत ‘अर्जेंसी क्लॉज’ का गलत इस्तेमाल करके किसानों की जमीन जबरन हासिल की है। कोर्ट ने 20 मई 2015 को जारी सेक्शन 6 डिक्लेरेशन और 7 जुलाई 2017 के अवार्ड को रद्द कर दिया है, जिससे जमीन अधिग्रहण को अवैध घोषित कर दिया गया है।

अर्जेंसी क्लॉज क्या है?

लैंड एक्विग्रिशन एक्ट, 1894 के सेक्शन 17(4) के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह जनहित के कामों के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। अगर सरकार को लगता है कि किसी प्रोजेक्ट में तुरंत कार्रवाई की जरूरत है, तो वह ‘अर्जेंसी क्लॉज’ का इस्तेमाल कर सकती है। इस क्लॉज के तहत जमीन मालिकों को सुनवाई का अधिकार (सेक्शन 5A) नहीं दिया जाता है।

हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार और CIDCO ने इस क्लॉज का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके पीछे ठोस कारण होने चाहिए। लेकिन इस मामले में सरकार और CIDCO ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला रायगढ़ जिले के पनवेल तालुका के वहाल गांव के किसानों से जुड़ा है। इन किसानों की जमीन को नवी मुंबई एयरपोर्ट के सहायक कार्यों, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अधिग्रहण किया गया था। किसानों ने कोर्ट में यह आरोप लगाया कि उनकी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में सेक्शन 5A के तहत सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि किसानों ने समय पर आपत्तियां दर्ज की थीं, लेकिन उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया गया। इससे प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।

सरकार और CIDCO के तर्क क्यों नाकाम रहे?

सरकार और CIDCO ने कोर्ट में दलील दी कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का निर्माण जनहित का काम है और इसलिए अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल जायज था। CIDCO के वकील जीएस हेगड़े ने कहा कि किसानों की आपत्तियां ‘तकनीकी दलीलें’ हैं और सेक्शन 5A के तहत सुनवाई की जरूरत नहीं थी।

हालांकि, कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 5A का पालन करना कानूनी जरूरत है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार और CIDCO ने अर्जेंसी क्लॉज के इस्तेमाल को सही ठहराने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए।

कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल गलत था और सेक्शन 6 डिक्लेरेशन और अवार्ड को रद्द कर दिया गया है। हालांकि, कोर्ट ने सेक्शन 4 नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार कानूनी तरीके से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, तो किसानों को मुआवजे का मुद्दा खुला रहेगा।

Misuse of Urgency Clause

यह फैसला न सिर्फ किसानों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकारी एजेंसियां कानून का सही तरीके से पालन करें। अर्जेंसी क्लॉज का दुरुपयोग करके जमीन अधिग्रहण करना न सिर्फ गलत है, बल्कि यह संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन है।


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