Mumbai ONTV News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसने पांच महिलाओं से शादी करके उनके साथ धोखाधड़ी की थी। अदालत ने कहा कि आरोपी ने अपनी शादियों को छुपाया और उन महिलाओं से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की।
आरोपी शांतिलाल यशवंत खरात का मामला न्यायमूर्ति सारंग वी.कोतवाल की एकलपीठ के समक्ष आया था। उन्होंने अपनी पांचवीं पत्नी की शिकायत पर रायगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
आरोपी ने अपनी पांचवीं पत्नी से एक वैवाहिक साइट के माध्यम से मिलकर शादी की थी। शादी के बाद उसने उससे वित्तीय मदद मांगी और उसने उसे 39 लाख रुपए दिए। बाद में उसे पता चला कि आरोपी का उसके सहकर्मी के साथ संबंध था और उसने पहले से ही चार महिलाओं से शादी की थी। (Mumbai ONTV News)
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पीड़िता के वकील ने अदालत को आरोपी की अन्य शादियों के सबूत पेश किए। अदालत ने पुलिस द्वारा उसके समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अदालत ने पाया कि आरोपी दो बच्चों का पिता भी है।
अदालत ने इसके आधार पर आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आरोपी ने कई महिलाओं को धोखा दिया है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है। (Mumbai ONTV News)
इस मामले में आरोपी को धारा 420 (धोखाधड़ी), 494 (एक ही विधि से दो या अधिक शादियां करना) और 498-A (पत्नी के ऊपर अत्याचार) आदि के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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