Mumbai ONTV News: ठाणे के ‘वेटिक पेट क्लिनिक’ के कर्मचारियों द्वारा चाउ-चाउ नस्ल के कुत्ते को बुरी तरह पीटने का वीडियो हुआ था वायरल।
कुत्ते के मालिक वरुण सेठ के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी बिना किसी सख्त सजा के छूट जाएंगे।
पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया है, जिसके तहत मामूली जुर्माना भरकर आरोपी रिहा हो सकते हैं।
पशु सुरक्षा संगठनों ने कड़े कानून की मांग करते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन।
जानें विस्तार से:
ठाणे में पालतू कुत्ते के साथ क्रूरता का जो हृदय-विदारक वीडियो सामने आया, उसमें दिख रहे आरोपियों पर मालिक कानूनी कार्रवाई चाहता है। लेकिन कानून की कमजोरी से वह क्षुब्ध है। पालतू कुत्ते ‘टोफू’ के मालिक वरुण सेठ का कहना है कि गैर-संज्ञेय अपराध के तहत दर्ज मामले में सिर्फ ₹10 का जुर्माना भरकर आरोपी छूट जाएंगे। (Mumbai ONTV News)
वरुण ने 13 फरवरी को लोनावाला में शादी करने के बाद अगले दिन अपने पालतू कुत्ते को पहले पुलिस स्टेशन लेकर गए। उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का दावा है कि पहले ही ‘गैर-संज्ञेय’ मामला दर्ज हो चुका है।
वरुण का कहना है कि पुलिस ने पशु क्रूरता के अन्य मामलों का हवाला देते हुए बताया कि पहले भी कम जुर्माने पर लोग छूट जा चुके हैं। यह स्थिति अविश्वसनीय और भयावह है।
आवाज़ उठाते पशु प्रेमी और संगठन:
घटना के बाद ‘कम्युनिटी फॉर द प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल्स’ एवं अन्य पशु संरक्षण संगठनों ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ‘पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960’ (PCA) में बदलाव और कड़े कानून की मांग की। उनका कहना है कि वर्तमान कानून के चलते ऐसी घटनाएं रुक नहीं पाएंगी।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गिरीश गोड़े का बयान:
“हमने मंगलवार को ही मामले में गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए आरोपियों को सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के पास भेजा गया है। ACP के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं।” (Mumbai ONTV News)
ये मामला सामने आने के बाद देशभर में पशुओं के प्रति क्रूरता और उनके रक्षण के लिए मजबूत कानून की मांग ज़ोर पकड़ रही है। घटना का वीडियो दिल दहलाने वाला है, और लोग ऐसे कृत्य करने वालों पर कड़ी सजा की अपेक्षा रख रहे हैं।
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