Mumbai Trans Harbour Link: मुंबई में शुरू हुए अटल सेतु के लिए जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका दिया है. कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण के संबंध में जारी सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है. अब जबकि देश का सबसे लंबा समुद्री पुल बनकर तैयार हो चुका है और लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है, तो जिन किसानों के जमीन इसके लिए लिए गए थे, वो किसान अब मुआवजे के इच्छुक हैं. इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमीन अधिग्रहण के 2013 के नए कानून के तहत जल्द से जल्द मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि साल 2009 में राज्य सरकार ने नवी मुंबई में जसई के किसानों की 7 हेक्टर से ज्यादा गुंठा जमीन अधिग्रहित की थी. सरकार ने किसान से ये जमीन भूमि अधिग्रहण के 1894 कानून के तहत ली थी. उसके बाद वो जमीन एमएमआरडीए और सिडको को सौंपी थी. इसके बाद पुराने कानून के तहत साल 2015 में मुआवजे का ऑर्डर जारी किया गया, जबकि साल 2013 में ही जमीन अधिग्रहण के पुराने कानून को रद्द कर दिया गया था. पुराने अवॉर्ड के हिसाब से 50 हजार रुपये प्रति गुंठा के हिसाब से मुआवजा दिया गया था. ऐसे में 25 किसानों ने मुआवजे के आदेश को कानून के खिलाफ बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
इसके बाद 10 अक्टूबर 2023 को जस्टिस एमएम साठे और जस्टिस बीपी कुलाबावाला ने सभी याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे इस मंगलवार, यानी कि 16 जनवरी को किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया. बैंच ने माना कि इस मामले में तय समय के अनुसार मुआवजे को लेकर आदेश जारी नहीं किया गया. तो वहीं इससे पहले ऐडवोकेट राहुल ठाकुर की ओर से दावा किया गया कि, जब जमीन अधिग्रहण का पुराना कानून रद्द हो गया है, तो उसके तहत सरकार कैसे मुआवजे का आदेश दे सकती है. सरकार की ओर से तय समय में मुआवजे का आदेश जारी नहीं किया गया. ऐसे में नए कानून के हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से वो खुद के जमीन से वंचित हैं. (Mumbai Trans Harbour Link)
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वहीं सरकारी वकील की ओर से ये दलील पेश की गई कि, अटल सेतु (Mumbai Trans Harbour Link) सार्वजनिक महत्व रखने वाला प्रोजेक्ट है. इससे मुंबई और नवी मुंबई की कनेक्टिविटी बढ़ेगी. पुल का काम खत्म हो चुका है और उसे आम पब्लिक के लिए चालु भी कर दिया गया है. तो ऐसे में यदि अधिग्रहण को रद्द किया जाता है, तो प्रोजेक्ट पर इसका बुरा असर पड़ेगा. (Mumbai Trans Harbour Link)
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