महाराष्ट्रमुंबई

नवी मुंबई में चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन: अखबार और भाजपा पर कानूनी शिकंजा!

नवी मुंबई में चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन: अखबार और भाजपा पर कानूनी शिकंजा!

नवी मुंबई में निर्वाचन आयोग से जुड़े एक मामले में एक क्षेत्रीय मराठी दैनिक समाचार पत्र और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह मामला मॉडल आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है।

मामला तब शुरू हुआ जब उस अखबार ने एक राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसमें प्रकाशक और मुद्रक के विवरण नहीं दिए गए थे। यह विज्ञापन भड़काऊ प्रकृति का था और इसमें यह संकेत दिया गया था कि भाजपा को वोट न देने से पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा न कि भारत में। 

शुरुआत में मामला केवल समाचार पत्र के खिलाफ दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिसके बाद इसे गंभीरता से लिया गया।  

मामले में यह पाया गया कि विज्ञापन भड़काऊ था और इसका उद्देश्य शांति एवं सद्भाव को बाधित करना था। इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की कई धाराओं के तहत अखबार और भाजपा दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई।

इन धाराओं में धर्म का अपमान, चुनाव के दौरान झूठी जानकारी और प्रिंटिंग पर प्रतिबंध जैसी बातें शामिल हैं। मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला मुंबई नगर निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ऐसे भड़काऊ और विवादास्पद विज्ञापनों से शांति भंग हो सकती है और चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस तरह के उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

मामले ने एक बार फिर साफ-सुथरी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया है। इसके लिए सभी पक्षों को मॉडल आचार संहिता का पालन करना होगा। केवल ऐसा करके ही हम चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाए रख सकते हैं।

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