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14 साल की कानूनी लड़ाई के बाद BMW मालिक को राहत, इंश्योरेंस कंपनी देगी ₹70.75 लाख का मुआवजा

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महाराष्ट्र में BMW कार जलने के एक मामले में उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को ₹70.75 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला साल 2012 का है, जब हाईवे पर कार पंचर होने के बाद मालिक उसे लॉक करके घर चले गए थे। अगले दिन लौटने पर कार पूरी तरह जली हुई मिली। इसके बाद बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया था।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक, रविकांत एस. की BMW कार महाराष्ट्र में ढोलखेड़ के पास एक स्टेट हाईवे पर पंचर हो गई थी। उन्होंने कार को सड़क किनारे एक ढाबे के पास खड़ा किया और लॉक करके दूसरी गाड़ी से घर चले गए। अगली सुबह जब वो कार लेने पहुंचे, तो वाहन जली हुई हालत में मिला।

बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज करते हुए दलील दी कि कार मालिक को वाहन को बिना निगरानी के नहीं छोड़ना चाहिए था। इसके बाद मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा और करीब 14 साल तक कानूनी लड़ाई चली।

आयोग ने क्या कहा?

महाराष्ट्र के उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी की दलील को खारिज करते हुए कहा कि वाहन की सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति से अपनी निजी सुरक्षा जोखिम में डालने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

आयोग ने बीमा कंपनी को ₹70 लाख के मुआवजे के साथ मानसिक परेशानी के लिए ₹50,000 और कानूनी खर्च के लिए ₹25,000 देने का निर्देश दिया। इस तरह ब्याज को छोड़कर कुल भुगतान ₹70.75 लाख होगा।

ये मामला वाहन बीमा क्लेम और बीमा कंपनी की जिम्मेदारी से जुड़ा है। हालांकि, आदेश के अंतिम अनुपालन और किसी संभावित अपील की स्थिति की जानकारी उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है।

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