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बकरीद पर कुर्बानी: BMC के फैसले पर मुंबई हाईकोर्ट ने क्यों किया रोक लगाने से इनकार?

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बकरीद पर कुर्बानी: मुंबई के लोगों को बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी देने की इजाजत मिल गई है। दरअसल, मुंबई हाईकोर्ट ने BMC द्वारा जारी किए गए उस सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया, जिसमें शहर के 67 प्राइवेट मीट शॉप्स और 47 म्युनिसिपल मार्केट्स में बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी की अनुमति दी गई थी।

जीव मैत्री ट्रस्ट ने लगाई थी याचिका

जीव मैत्री ट्रस्ट और अनुप कुमार पाल नाम के एक शख्स ने कोर्ट में याचिका दायर कर BMC के इस सर्कुलर पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि ये सर्कुलर गैरकानूनी है और BMC की खुद की पॉलिसी के खिलाफ है। साथ ही एयरपोर्ट के पास कुछ मीट शॉप्स एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का उल्लंघन कर रही हैं, जिससे सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है।

BMC ने रखा अपना पक्ष

BMC की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे ने कहा कि हर साल बकरीद से पहले ऐसी याचिकाएं दायर की जाती हैं। पिछले साल भी कोर्ट ने ऐसी ही अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को BMC के फैसले पर आपत्ति है तो वो शिकायत दर्ज करा सकता है, इसके लिए एक सिस्टम मौजूद है।

कोर्ट ने दी अपनी राय

जस्टिस एमएस सोनक और कमल खाता की बेंच ने कहा कि तुरंत राहत मांगने का ये सही तरीका नहीं है। इसके लिए अलग से इंटरिम एप्लीकेशन दायर करना चाहिए था, जो याचिकाकर्ताओं ने नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि मौखिक अर्जी पर अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती।

हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में 29 मई के BMC सर्कुलर को चैलेंज करने का जिक्र तक नहीं किया है। ऐसे में बिना संशोधन के अंतरिम राहत देना उचित नहीं होगा।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिरी वक्त पर ऐसी याचिका लेकर मत आया करो। पिछले साल भी इसी तरह की इजाजत दी गई थी। अगर कोई दिक्कत है तो शिकायत के लिए सिस्टम मौजूद है।

मुंबई हाईकोर्ट ने BMC के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी की इजाजत दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि अगर किसी को इससे आपत्ति है तो वो तय प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है। फिलहाल बकरीद के मौके पर मुंबई में जानवरों की कुर्बानी जारी रहेगी।

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