महाराष्ट्र

Special Abhaya Scheme: महाराष्ट्र की विशेष अभय योजना 2025, सिंधी शरणार्थियों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक

Special Abhaya Scheme 2025: महाराष्ट्र की विशेष अभय योजना 2025, सिंधी शरणार्थियों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक

Special Abhaya Scheme 2025: महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जो खासकर नई पीढ़ी के लिए दिलचस्प और प्रेरणादायक है। राज्य की सरकार ने सिंधी शरणार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में “विशेष अभय योजना 2025” (Special Abhaya Scheme 2025) को मंजूरी दी गई है। इस योजना का मकसद है कि राज्य के 30 इलाकों में रह रहे सिंधी शरणार्थियों की जमीन के पट्टों को नियमित करना। यह योजना एक साल तक लागू रहेगी और इससे हजारों परिवारों को फायदा होगा। आइए, इस खबर को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं।

बात शुरू होती है आजादी के समय से। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो लाखों लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह बसने को मजबूर हुए। इनमें से कई सिंधी परिवार पश्चिमी पाकिस्तान से महाराष्ट्र आए। उस वक्त सरकार ने इन्हें बसाने के लिए जमीन दी थी, जिसे मुआवजे की जमीन कहा गया। लेकिन सालों तक इन जमीनों का मालिकाना हक इन परिवारों को नहीं मिल सका। अब “विशेष अभय योजना 2025” (Special Abhaya Scheme 2025) के जरिए यह सपना सच होने जा रहा है। यह योजना सरकार के 100 दिन के एक्शन प्लान का हिस्सा है, जो दिखाता है कि यह कितना अहम फैसला है।

यह योजना पूरे महाराष्ट्र के 30 खास इलाकों में लागू होगी। इन इलाकों को 24 जनवरी 1973 को गजट में अधिसूचित किया गया था। हालांकि, थाणे जिले का उल्हासनगर इस योजना से बाहर रखा गया है। इन इलाकों में रहने वाले सिंधी शरणार्थियों की जमीन, चाहे वह घर के लिए हो या दुकान के लिए, अब नियमित होगी। इसका मतलब है कि जो जमीन अभी तक पट्टे पर थी, उसे अब मालिकाना हक (Ownership Rights) में बदला जाएगा। यह सुनकर उन परिवारों की खुशी का ठिकाना नहीं होगा, जो सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे।

इस योजना को लागू करने का तरीका भी बहुत आसान रखा गया है। अगर आपकी जमीन 1,500 वर्ग फीट तक की है, तो इसके लिए कम पैसे देने होंगे। घर के लिए सिर्फ 5% प्रीमियम देना होगा, वहीं दुकान या व्यापार के लिए 10% प्रीमियम लगेगा। लेकिन अगर जमीन इससे बड़ी है, तो प्रीमियम की राशि दोगुनी हो जाएगी। यह छूट इसलिए दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठा सकें। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी, तो इस योजना को एक साल और बढ़ाया जा सकता है। इससे यह साफ है कि सरकार हर सिंधी परिवार तक यह सुविधा पहुंचाना चाहती है।

सिंधी समुदाय के लिए यह खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा परिवार जो बंटवारे के बाद सब कुछ छोड़कर यहां आया, जिसने मेहनत से अपना घर बनाया, लेकिन कानूनी तौर पर वह उसका मालिक नहीं था। अब “सिंधी शरणार्थी जमीन नियमितीकरण” (Sindhi Refugees Land Regularization) के जरिए उनकी यह परेशानी खत्म होगी। यह सिर्फ जमीन का मसला नहीं है, बल्कि सम्मान और पहचान का भी सवाल है। आज की युवा पीढ़ी, जो अपने इतिहास को समझना चाहती है, इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देख सकती है।

इस योजना से न सिर्फ घरों की जमीन, बल्कि दुकानों और व्यापार की जगहों को भी मालिकाना हक मिलेगा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई सिंधी परिवार मुंबई के सायन कोलीवाड़ा या चेंबूर जैसे इलाके में दुकान चला रहा है, तो अब वह उस जगह का पूरा मालिक बन सकेगा। इससे उनके व्यापार को बढ़ाने और नई पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। यह कदम सिंधी समुदाय को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास है।

इस खबर को सुनकर आपको भी लगेगा कि यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक पुरानी कहानी का नया अध्याय है। बंटवारे के बाद जो परिवार महाराष्ट्र में बसे, उनके लिए यह जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं थी। यह उनकी मेहनत, संघर्ष और उम्मीदों का प्रतीक थी। अब “सिंधी शरणार्थी जमीन नियमितीकरण” (Sindhi Refugees Land Regularization) के जरिए सरकार ने उनके उस संघर्ष को सम्मान दिया है। यह योजना उन लोगों की जिंदगी में स्थिरता लाएगी, जो सालों से अपने हक का इंतजार कर रहे थे।

फडणवीस सरकार का यह फैसला दिखाता है कि वह पुराने वादों को पूरा करने के लिए गंभीर है। 30 इलाकों में रहने वाले लाखों सिंधी परिवारों के लिए यह एक नई शुरुआत है। चाहे वह मुंबई हो, पुणे हो या नागपुर, हर जगह के सिंधी शरणार्थी अब अपनी जमीन के मालिक बन सकेंगे। यह खबर नई पीढ़ी को यह भी सिखाती है कि इतिहास को याद रखना और उससे सीखना कितना जरूरी है। यह एक ऐसा कदम है, जो अतीत को जोड़ता है और भविष्य को बेहतर बनाता है।


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