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शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, 25000 शिक्षकों में से कितने वैध, कितने अवैध?

शिक्षक भर्ती मामला
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शिक्षक भर्ती मामला में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ये मामला पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) द्वारा 2016 में शिक्षकों की भर्ती से संबंधित है, जिसमें कथित तौर पर अनियमितताएं और धोखाधड़ी की गई थी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया को अवैध करार देते हुए लगभग 24,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध तरीके से भर्ती किए गए 25,000 शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक नहीं लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 6 मई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। कोर्ट ने इस दौरान यह भी पूछा है कि क्या इन 25,000 नियुक्तियों में से उन नियुक्तियों को अलग किया जा सकता है जो वैध हैं और जो अवैध हैं।

ये मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा मोड़ ला सकता है। आगे की जांच और सुनवाई से ही ये स्पष्ट होगा कि इन नियुक्तियों में से कितनी वैध थीं और कितनी अवैध। सरकार और शिक्षा विभाग को उचित कदम उठाने होंगे।

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