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ब्लड बैंकों को सख्त निर्देश: थैलेसीमिया पीड़ितों को मुफ्त में मिलेगा रक्त

ब्लड बैंकों को सख्त निर्देश: थैलेसीमिया पीड़ितों को मुफ्त में मिलेगा रक्त
  • थैलेसीमिया पीड़ितों को मुफ्त रक्त देने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कड़ा रुख।
  • सभी राज्यों के ब्लड बैंकों को निर्देश जारी किए गए।
  • रक्त नकारने वाले ब्लड बैंकों पर कार्रवाई की जाएगी।
देश के सभी ब्लड बैंकों को थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों को मुफ्त रक्त आपूर्ति करना अनिवार्य है। इसके बावजूद, कई ब्लड बैंकों द्वारा रक्त के लिए शुल्क लेने या समय पर रक्त उपलब्ध नहीं कराने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी ब्लड बैंक थैलेसीमिया मरीजों को मुफ्त रक्त उपलब्ध कराएं।
आयोग ने ब्लड बैंकों को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
  • थैलेसीमिया मरीजों को मुफ्त रक्त उपलब्ध कराएं।
  • रक्त के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क न लें।
  • समय पर रक्त की आपूर्ति करें।
  • आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि रक्त नकारने वाले ब्लड बैंकों पर कार्रवाई की जाए।
राज्य रक्त संक्रमण परिषद ने भी सभी ब्लड बैंकों को आयोग के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।
थैलेसीमिया एक रक्त संबंधी बीमारी है, जिसमें दो प्रकार हैं, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित व्यक्ति को हर 15 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी के लिए खून की जरूरत पड़ती है।
यह निर्देश थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उन्हें समय पर और मुफ्त में रक्त प्राप्त करने में मदद करेगा।

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