ITR फाइल करते समय बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि कौनसा फॉर्म भरना है। ज्यादातर लोग अपने ऑफिस से मिलने वाले फॉर्म 16 के आधार पर रिटर्न भरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बिना फॉर्म 16 के भी रिटर्न भरा जा सकता है? आइए समझते हैं कैसे…
फॉर्म 16 क्या है? ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो आपका ऑफिस आपको देता है। इसमें लिखा होता है कि आपकी सैलरी में से कितना टैक्स काटा गया है।
फॉर्म 26AS क्या है? ये एक तरह का स्टेटमेंट है जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर मिलता है। इसमें आपके पैन नंबर से जुड़ी सारी इनकम और टैक्स की डिटेल्स होती हैं।
फॉर्म 16 के बिना ITR कैसे भरें
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड करें। इसमें आप देख सकते हैं कि कहां-कहां से आपकी सैलरी से टैक्स काटा गया है।
अब आप अपनी सैलरी स्लिप्स से या दूसरी जगह से ये पता कर लें कि आपने अपने पैसे पर टैक्स बचाने के लिए किन-किन जगहों पर निवेश किया है।
अगर सैलरी के अलावा आपकी कोई और कमाई है, तो उसका भी हिसाब कर लें।
अब अपनी कमाई के हिसाब से सही ITR फॉर्म चुनें और उसे भरकर सबमिट कर दें।
फॉर्म 16 क्यों जरूरी है?
ये आपकी कमाई और उस पर कटे गए टैक्स का सबूत होता है।
इससे आपकी ITR सही तरीके से भरने में मदद मिलती है।
आमतौर पर ऑफिस हर साल जून के आसपास फॉर्म 16 देते हैं।
आसान भाषा में, अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, तो भी आप फॉर्म 26AS और दूसरी जानकारी की मदद से ITR भर सकते हैं।
फॉर्म 26AS के अलावा फॉर्म 16A और फॉर्म 16B भी होते हैं। इनके बारे में भी आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं।