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केजरीवाल की जेल से रिहाई पर सस्पेंस जारी! फैसला कब?

केजरीवाल की जेल से रिहाई पर सस्पेंस जारी! फैसला कब?

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर ईडी की अपील पर सुनवाई की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अब हाई कोर्ट ने जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिससे केजरीवाल की रिहाई फिलहाल टल गई है।

क्या हुआ कोर्ट में?

ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने त्वरित सुनवाई की मांग की। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंद्र दुदेजा की बेंच ने कहा कि वे केस की फाइल देखने के बाद ही कोई फैसला सुनाएंगे। अब हाई कोर्ट ने अपना फैसला दो-तीन दिन के लिए सुरक्षित रख लिया है, जिससे केजरीवाल की रिहाई अगले कुछ दिनों तक नहीं हो पाएगी।

आगे की राह

हाई कोर्ट का फैसला आने तक केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। उम्मीद है कि हाई कोर्ट 25 जून को ईडी की याचिका पर अपना फैसला सुना सकता है। यदि अदालत जमानत के फैसले को सही ठहराती है, तो केजरीवाल रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है, तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उन्हें फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ सकता है।

गिरफ्तारी और जमानत की कहानी

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आम चुनाव के दौरान प्रचार के लिए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। जमानत अवधि खत्म होने के बाद केजरीवाल 2 जून को तिहाड़ जेल चले गए थे। ईडी का आरोप है कि रद्द की जा चुकी दिल्ली की आबकारी नीति कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार की गई थी, जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ का अनुचित लाभ मिला।

इस प्रकार, केजरीवाल की रिहाई की राह में अभी भी कई पेंच बाकी हैं और अगले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा या नहीं।

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