फाइनेंस

करेंसी डेरिवेटिव नियमों से घबराया RBI, निवेशकों को मिली राहत

करेंसी डेरिवेटिव नियमों से घबराया RBI, निवेशकों को मिली राहत

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने करेंसी डेरिवेटिव से जुड़े अपने नए नियमों को फिलहाल लागू करने से हाथ पीछे खींच लिए हैं। इससे पहले ये नियम 5 अप्रैल से लागू होने वाले थे लेकिन अब RBI ने इनकी तारीख बढ़ाकर  3 मई कर दी है। इन नियमों से निवेशकों में बेचैनी थी।

नए नियमों के तहत, ट्रेडर्स को रुपये से जुड़े मुद्रा वायदा (फ्यूचर) अनुबंधों में पोजिशन लेने के लिए यह बताना अनिवार्य था कि उनके पास करेंसी है, उसका इंतजाम है, या फिर नहीं है। हालांकि, ₹10 करोड़ तक की पोजिशन के लिए एक्सपोजर का सबूत नहीं देना था।

RBI ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि ताज़ा घटनाओं और बाज़ार से मिली प्रतिक्रिया को देखते हुए नियमों को टालने का फ़ैसला लिया गया है। RBI ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो मुद्रा बाज़ार में अस्थिरता नहीं चाहता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि RBI के इस फ़ैसले से करेंसी डेरिवेटिव बाज़ार में उतार-चढ़ाव कम हो सकता है। हालांकि कुछ का यह भी मानना है कि नियमों को टालने के बजाय अगर इन्हें पहले ही थोड़ा संशोधित कर दिया गया होता, तो ज़्यादा बेहतर रहता।

नए नियमों की घोषणा के बाद से ही एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले रुपये के  डेरिवेटिव में उथल-पुथल मची हुई थी। RBI के इस फ़ैसले से बाज़ार में कुछ स्थिरता आएगी।

यह भी पढ़ें- आयकर नोटिसों से स्टार्टअप जगत में खलबली, निवेशकों की बढ़ी चिंता

You may also like