सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस-शरदचंद्र पवार नाम अगले आदेश तक इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। चुनाव आयोग को एक हफ्ते में उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने का निर्देश दिया गया है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दरार के बाद चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी माना था और उन्हें ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह आवंटित किया था। शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शरद पवार गुट की चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शरद पवार गुट को दिया गया अस्थायी नाम अगले आदेश तक इस्तेमाल कर सकते है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कहा कि वह शरद पवार गुट द्वारा चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करने पर उन्हें नियमों के तहत एक हफ्ते में चिन्ह आवंटित किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग और अजित पवार गुट को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले अब अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से शरद पवार गुट को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित होने से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में मदद मिलेगी।