मुंबई

सरकारी स्कूलों को बचाओ! बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षकों को दिए सख्त निर्देश

सरकारी स्कूलों को बचाओ! बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षकों को दिए सख्त निर्देश

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (SPs) को निर्देश दिया है कि ज़िला परिषदों और स्थानीय निकायों के स्कूलों की सुरक्षा पुख्ता की जाए। खाली शराब की बोतलों से भरे ‘स्मार्ट स्कूल’ की खबर के बाद कोर्ट ने यह संज्ञान लिया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट इस बात से चिंतित है कि स्कूल के बाद परिसर में शराबखोरी, जुआ, और ड्रग्स जैसे गैरकानूनी काम होते हैं। अतिक्रमण भी सरकारी स्कूलों की बड़ी समस्या है। अदालत एक कमेटी बनाने पर भी विचार कर रही है, जिसमें एक पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हो सकते हैं।

कोर्ट ने साफ किया है कि सिर्फ पहरेदार तैनात करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे उपाय करने होंगे जिससे अपराधी तत्व स्कूलों में घुस ही न पाएं। ज़िला परिषदों को चाहिए कि कानून के मुताबिक स्कूलों के अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए।

पिछले साल, हाई कोर्ट ने हर जिले में एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी जो इन स्कूलों की स्थिति का जायजा लेंगी। धाराशिव जिले की पुलिस ने ‘पिंक पठाक’ (महिला पुलिस दस्ता) को स्कूलों में दौरे के लिए तैनात करने का फैसला लिया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) से भी कुछ स्कूलों में बिजली की लाइन और DP से जुड़ी समस्याएं सुलझाने के लिए कहेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी।

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