कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े सदस्यों को अपने पीएफ दावों को निपटाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में हर 3 में से 1 पीएफ दावा रद्द कर दिया गया।
EPFO सदस्यों को अपने पीएफ दावों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करना होता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े सदस्यों को अपने पीएफ दावों को निपटाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में 73.87 लाख पीएफ दावों में से 24.93 लाख दावे रद्द कर दिए गए, जो 33.8 प्रतिशत है।
इसका मतलब है कि हर 3 में से 1 पीएफ दावा रद्द कर दिया गया। रद्द होने के मुख्य कारणों में गलत जानकारी, दस्तावेजों में त्रुटियां, आधार-यूएएन लिंकिंग की कमी, और ऑनलाइन प्रक्रिया में त्रुटियां शामिल हैं। EPFO ने कहा है कि जब दस्तावेजों के साथ सही तरीके से क्लेम फाइल किया जाता है, तो 20 दिनों के अंदर पीएफ खाताधारक को पैसा दे दिया जाता है।
EPFO के पास 27.7 करोड़ खाते हैं और यह लगभग 20 लाख करोड़ रुपये के फंड का प्रबंधन करता है। दावा दाखिल करते समय, आवेदकों को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए।
अपनी केवाईसी जानकारी अप-टू-डेट रखें और सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड आपके UAN से लिंक है। जांच लें कि नाम, कंपनी में शामिल होने और छोड़ने की तारीखें, और बैंक खाता विवरण जैसे सभी प्रमुख विवरण सही हैं। साथ ही, सुनिश्चित करें कि आप दावा दर्ज करते समय सही फॉर्म भर रहे हैं।
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EPFO ने सदस्यों को सलाह दी है कि वे दावा दाखिल करते समय सावधानी बरतें और यह सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी और दस्तावेज सही हों।





























