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शराब नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को विशेष छूट देने से किया इनकार

शराब नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को विशेष छूट देने से किया इनकार

दिल्ली शराब नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत पर विशेष छूट देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल जमानत पर बाहर आने के बाद चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आम आदमी पार्टी (आप) को वोट दिया तो उन्हें 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने ईडी की इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि यह केजरीवाल का पूर्वानुमान है और अदालत इस पर कुछ नहीं कह सकती। बेंच ने कहा कि उन्होंने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि उन्हें यह न्यायसंगत लगा था। 

ईडी ने आरोप लगाया कि शराब नीति मामले में आप की तरफ से गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया गया पैसा घोटाले का है और उनके पास इसके पर्याप्त सबूत हैं। जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि वे केजरीवाल और आप के खिलाफ बहुत जल्द चार्जशीट दायर करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, जिसके तहत उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की अनुमति मिली है। हालांकि, उन्हें 2 जून तक सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। जमानत मिलने के बाद केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। ईडी ने उन्हें शराब नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 22 मार्च को राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया था।  

इस मामले में अदालती कार्यवाही और राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जबकि अदालत कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है, राजनीतिक दल अपने हितों के मुताबिक बयान दे रहे हैं। इस मामले के आगे के विकास पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और लोग न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।

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