महारेरा का प्लान: महाराष्ट्र में घर बेचने वाले एजेंट्स के लिए नया नियम लागू हो चुका है। महारेरा ने सभी बिल्डरों को सिर्फ ट्रेनिंग लेकर सर्टिफिकेट पाए हुए एजेंट्स से ही काम करवाने का आदेश दिया है। अगर कोई बिल्डर इसका पालन नहीं करता है तो उसके प्रोजेक्ट पर कार्रवाई भी हो सकती है।
महारेरा चाहता है कि घर खरीदने वालों को एजेंट्स के जरिए सही जानकारी मिले। इसलिए, अब एजेंट्स के लिए RERA के नियमों की जानकारी लेना और सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी है। कई बिल्डर इस नए नियम को नहीं मान रहे थे, इसलिए महारेरा ने सख्ती करने का फैसला किया है।
एजेंट्स की ट्रेनिंग क्यों?
घर खरीदते समय लोग सबसे पहले एजेंट से ही मिलते हैं। प्रोजेक्ट की जमीन सही है या नहीं, बिल्डर के पास सारे कागज हैं या नहीं – जैसी अहम बातें एजेंट के जरिए ही पता चलती हैं। इसीलिए एजेंट को RERA के नियमों की पूरी जानकारी होनी जरूरी है।
नियम न मानने पर क्या होगा?
अगर कोई बिल्डर इस नियम का पालन नहीं करता है, तो महारेरा प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द भी कर सकता है या जुर्माना लगा सकता है।
वैसे एक बात तो है, कि महारेरा का ये कदम घर खरीदने वालों के हित में है। इससे एजेंट्स पर एक तरह का नियंत्रण रहेगा और ग्राहकों को सही जानकारी मिल पाएगी।
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