महाराष्ट्र सरकार ने पेंशन के नियमों में किए बदलाव, पुरानी पेंशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में कुछ पैसा मिलता है। पहले यह रकम पहले से तय होती थी, जिसे पुरानी पेंशन योजना (OPS) कहते थे। कुछ सालों से सरकार ने नई पेंशन योजना (NPS) लागू की है, जिसमें पेंशन का पैसा कुछ शेयर बाजार में भी लगता है, जहां नुकसान होने का खतरा रहता है। महाराष्ट्र में कर्मचारी लंबे समय से OPS को वापस लाने की मांग कर रहे थे।
सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) वापस लाने की मांग के बीच, महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की घोषणा की है। इसके तहत, कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर 50% पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा, उनके परिवार को भी पेंशन और DA का 60% मिल सकेगा। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 1 नवंबर, 2005 के बाद नौकरी शुरू की है। जो कर्मचारी पहले से NPS में आते हैं, उनके पास पुरानी या नई योजना में से एक चुनने का विकल्प होगा। यह फैसला कर्मचारियों को बड़ी राहत देने वाला है।
महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल नवंबर 2005 से पहले नौकरी पाने वाले करीब 26,000 कर्मचारियों को OPS का लाभ देने का फैसला लिया था। इस समय, महाराष्ट्र में लगभग 13.45 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें से 8.27 लाख NPS के तहत शामिल हैं।
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सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी करने वालों को रिटायरमेंट के बाद की चिंता कम होगी। नए नियम OPS की तरह ही फायदेमंद हैं, साथ ही इसमें सरकार ने कर्मचारियों का जोखिम भी कम कर दिया है।