मुंबई: शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की बड़ी बहू माधवी बिन्दुमाधव ठाकरे के बार का लाइसेंस 27 मई को कलेक्टर ने रद्द कर दिया था। माधवी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब इस मामले में कलेक्टर 10 जून को अपना फैसला सुनाएंगे।
लाइसेंस रद्द होने की वजह
कलेक्टर ने लाइसेंस रद्द करते हुए कहा था कि बार में कई नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। माधवी के वकील ने कोर्ट में बताया कि 24 मई को आबकारी विभाग के एक इंस्पेक्टर ने बार का निरीक्षण किया था और कई खामियां पाई थीं। जैसे कि महिला वेट्रेस को तय समय के बाद काम करने की इजाजत देना, बिना परमिट के शराब बेचना, कैश मेमो की कॉपी नहीं दिखाना और परमिट रूम के बाहर शराब परोसना।
माधवी का पक्ष
माधवी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि इन खामियों को ठीक किया जा सकता है और लाइसेंस रद्द करने का फैसला गलत है। उन्होंने कहा कि बार बंद होने से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है।
सरकार का पक्ष
सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि बार में गंभीर नियमों का उल्लंघन हुआ था, इसलिए लाइसेंस रद्द किया गया। उन्होंने बताया कि कलेक्टर 10 जून को इस मामले की सुनवाई करेंगे और उसी दिन फैसला सुनाएंगे।
ठाणे के गोपाल आश्रम का मामला
ठाणे के गोपाल आश्रम की याचिका पर भी सुनवाई हुई। सरकार के वकील ने बताया कि कलेक्टर 7 जून को इस मामले की सुनवाई करेंगे और फैसला सुनाएंगे।
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