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Maharashtra ONTV News: व्यवसायी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, बहन ने लगाया है धोखाधड़ी का आरोप

फ़ैक्ट चेकिंग यूनिट पर हाईकोर्ट का फ़ैसला – नोटिफिकेशन होगा, पर क्या करेगा?
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Maharashtra ONTV News: सत्र न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक व्यवसायी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर उसकी बहन ने 70 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

हाईलाइट्स – 

व्यवसायी मोहम्मद कलीम शेख पर उनकी बहन महलका मोहम्मद फारूक रियामी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
रियामी का कहना है कि शेख ने उन्हें 70 लाख रुपये का वित्तीय सौदा दिया था और बदले में उन्हें मुमताज महल बिल्डिंग में एक फ्लैट देने का वादा किया था।
शेख ने रियामी से 60 लाख रुपये और 10 लाख रुपये के सोने के गहने लिए, लेकिन उन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं दिया।
शेख ने फ्लैट को किसी तीसरे व्यक्ति को किराए पर दे दिया।

क्या है पूरा मामला? 

रियामी का कहना है कि 2017 में उन्होंने शेख से उक्त इमारत में फ्लैट नंबर 801 खरीदा था, लेकिन फ्लैट के लिए समझौता अभी भी पंजीकृत नहीं है। शेख ने इमारत की 9वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 902 बेचने का वादा किया और उससे 60 लाख रुपये स्वीकार किए। इसके बाद रियामी ने अपने सोने के गहने बैंक में गिरवी रखकर 10 लाख रुपये का भुगतान किया।

हालांकि, शेख ने वादे के मुताबिक 9वीं मंजिल का निर्माण नहीं कराया। 2020 में उन्होंने इमारत में 9वीं मंजिल के निर्माण तक फ्लैट नंबर 802 का कब्जा पहले मुखबिर की बेटी को सौंप दिया। (Maharashtra ONTV News)

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शेख ने नवंबर 2021 में पहले मुखबिर से फ्लैट नंबर 802 का कब्जा देने का अनुरोध किया और एक समझौते को निष्पादित करके कुल 70 लाख रुपये के पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए। पहले मुखबिर ने फ्लैट खाली कर दिया और उसका कब्ज़ा शेख को सौंप दिया, लेकिन उसने कभी भी 9वीं मंजिल नहीं बनाई। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा जांच बाउंस हो गई। शेख ने पहले मुखबिर और उसकी बेटी को धोखा देते हुए उक्त फ्लैट को भारी जमा राशि पर तीसरे व्यक्ति को किराए पर दे दिया। (Maharashtra ONTV News)

न्यायालय का फैसला:

सत्र न्यायालय ने शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपों में प्रथम दृष्टया सच्चाई है और याचिकाकर्ता को जमानत देने से न्याय के हितों को खतरा हो सकता है।

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