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Maharashtra ONTV News: महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांगों को भर्ती में आरक्षण का निर्देश, राज्य सरकार ने दिया निर्देश

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Maharashtra ONTV News: राज्य सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुदानित सहायक प्राध्यापकों की भर्ती करते समय दिव्यांगों उम्मीदवारों को आरक्षण के मुताबिक नौकरी देने का निर्देश दिया है। राज्य की नौकरियों में दिव्यांगों को चार फीसदी का समांतर आरक्षण दिया गया है। दरअसल राज्य के दिव्यांग कल्याण आयुक्त को बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थीं कि दिव्यांगों की भर्ती नहीं की जा रही है।

राज्य सरकार ने दिव्यांगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुदानित सहायक प्राध्यापकों की भर्ती करते समय दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण के मुताबिक नौकरी देने का निर्देश दिया है।

राज्य की नौकरियों में दिव्यांगों को चार फीसदी का समांतर आरक्षण दिया गया है। लेकिन राज्य के दिव्यांग कल्याण आयुक्त को बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थीं कि दिव्यांगों की भर्ती नहीं की जा रही है। शिकायत पर सुनवाई के बाद दिव्यांग कल्याण आयुक्त ने उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग को मामले में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे साथ ही कहा था कि विभाग तीन महीने के भीतर इसे लेकर परिपत्र जारी करे और संबंधितों को निर्देश दे कि वे भर्ती के समय दिव्यांगों को आरक्षण के मुताबिक नौकरी दें। (Maharashtra ONTV News)

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इसी निर्देश के मुताबिक उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ विश्वविद्यालयों में संबंधि विश्वविद्यालय ही नियुक्ति प्राधिकारी है। इसी तरह अनुदानित महाविद्यालयों के संचालक मंडल को नियुक्तियों का अधिकार है। ऐसे में जिन लोगों को नियुक्ति का अधिकार है उन्हें उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि नियुक्ति के दौरान आरक्षण से जुड़े सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन किया जाए और नियमों के मुताबिक दिव्यांगों के लिए पद आरक्षित रखे जाएं।

यह एक सराहनीय कदम है जो दिव्यांगों को समान अवसर प्रदान करने में मदद करेगा। इससे दिव्यांगों को अपने कौशल और योग्यता के आधार पर नौकरी मिलने में आसानी होगी। (Maharashtra ONTV News)

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