Mumbai ONTV News: एमएमआर और मुंबई के लोगों की सांसों के लिए संकट बने प्रदूषण पर मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तल्ख तेवर दिखाए। पब्लिक प्रॉजेक्ट से होने वाले वायु प्रदूषण पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) और बीएमसी को फटकार लगाई।
कोर्ट ने कहा:
यदि अधिकारी वायु प्रदूषण की गुणवत्ता को तय मानक तक ले आए तो हम उनके नाम की सिफारिश पद्मभूषण पुरस्कार के लिए करेंगे।
मुंबईकरों की जीवन की सुरक्षा के लिए हम पब्लिक प्रॉजेक्ट पर रोक लगाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे।
बुलेट ट्रेन और कोस्टल रोड की साइट में 25 फुट का पतरा क्यों नहीं लगाया गया है?
मेट्रो 3 की साइट पर भी बैरिकेटिंग नहीं की गई है।
खुदाई के बाद निकलने वाले मलबे तक को नहीं ढंका जा रहा है।
ये स्थिति बेहद खतरनाक और चिंताजनक है।
एमपीसीबी को सभी औद्योगिक इकाइयों का पॉल्यूशन ऑडिट करने की दिशा में कदम बढ़ाने को कहा है।
केवल परीक्षण और कारण बताओ नोटिस से काम नहीं चलेगा। एमपीसीबी को इंडस्ट्रियल यूनिट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी, जिसमें उसे बंद करना भी शामिल है।
बीएमसी को हर वॉर्ड में स्थित औद्योगिक इकाइयों का पता लगाने को कहा है।
मलाड में 200 से अधिक एक्यूआई होने की जानकारी दी गई। सिर्फ रिपोर्ट पेश करने से प्रदूषण खत्म नहीं होगा। (Mumbai ONTV News)
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अगली सुनवाई कब?
हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान वायु प्रदूषण की स्थिति को सुधारने को लेकर उठाए गए कदमों को लेकर विस्तृत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 18 मार्च को याचिका पर सुनवाई रखी है। (Mumbai ONTV News)