Mumbai ONTV News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बिल्डर पर पुनर्वास टेनमेंट आवंटन में अनियमितता के लिए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल बिल्डर ने लॉटरी प्रक्रिया आयोजित किए बिना एकतरफा पुनर्वास टेनमेंट आवंटित कर दिया था। पीठ ने कहा कि पुनर्वास टेनमेंट का आवंटन एसआरए के सहायक रजिस्ट्रार के प्रतिनिधि की उपस्थिति में लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोपाल और शेखर वनवे की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में एसआरए द्वारा उनके टेनमेंट के आवंटन को अवैध घोषित करने को चुनौती दी थी। (Mumbai ONTV News)
पीठ ने कहा कि पुनर्वास टेनमेंट का आवंटन एसआरए के सहायक रजिस्ट्रार के प्रतिनिधि की उपस्थिति में लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए। बिल्डर ने 2021 में लॉटरी-आधारित आवंटन की मांग करने वाले प्रस्ताव से संकेत दिया था कि उसे अपने अधिकार की कमी के बारे में पता था। बिल्डर ने याचिकाकर्ताओं को एकतरफा तौर पर टेनमेंट का कब्जा दे दिया था।
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पीठ ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए बिल्डर को एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
यह मामला कुर्ला में एसआरए द्वारा शुरू की गई झुग्गी पुनर्वास योजना से जुड़ा है। पुनर्वास भवन में 438 पात्र झुग्गीवासियों को समायोजित करने के बाद बिल्डर के पास चार खाली पुनर्वास टेनमेंट थे। जबकि 21 पात्र झोपड़ावासी अपने आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे थे। याचिकाकर्ता को पात्र होने बावजूद पुनर्वास किराये की आवंटन प्रक्रिया से बाहर रखा गया था।
पीठ ने कहा कि बिल्डर की कार्रवाई से पात्र झुग्गीवासियों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। (Mumbai ONTV News)
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