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म्यूचुअल फंड में नॉमिनी को लेकर बड़ी राहत, SEBI का नया फैसला

म्यूचुअल फंड में नॉमिनी को लेकर बड़ी राहत, SEBI का नया फैसला

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए एक अहम खबर है। मार्केट को कंट्रोल करने वाली संस्था SEBI (सेबी) ने नियमों में बदलाव किया है जिससे अब जॉइंट म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी बनाना ज़रूरी नहीं होगा। इसके साथ ही, विदेश या सोना-चांदी जैसी चीज़ों में निवेश करने वाले फंड्स के लिए भी नियम बदले गए हैं।

SEBI हमेशा निवेशकों के हित में काम करती है और नियमों में बदलाव भी इसीलिए किए जाते हैं ताकि लोगों को फायदा हो। म्यूचुअल फंड से जुड़े नए नियमों का सुझाव सेबी के एक वर्किंग ग्रुप ने दिया था, जिसके बाद बदलावों पर फैसला किया गया।

नॉमिनेशन को लेकर नया नियम

अगर आपने किसी के साथ जॉइंट म्यूचुअल फंड अकाउंट खोला है, तो नॉमिनी बनाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है।

अकाउंट होल्डर्स को इसके लिए 30 जून 2024 तक का समय दिया गया है। वह या तो नॉमिनी बना सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि वह नॉमिनी नहीं बनाना चाहते। ऐसा नहीं करने पर उनका म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्रीज़ (बंद) कर दिया जाएगा।

विदेशी और कमोडिटीज़ फंड के लिए बदलाव

जो म्यूचुअल फंड विदेश या कमोडिटीज़ (जैसे सोना-चांदी) में निवेश करते हैं, उनके लिए अब अलग से फंड मैनेजर रखना ज़रूरी नहीं होगा।

इससे म्यूचुअल फंड को चलाने का खर्च कम हो जाएगा।

सेबी के इन बदलावों से निवेशकों को काफी फायदा होगा। जॉइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी बनाने की प्रक्रिया पहले थोड़ी पेचीदा थी। अब एक व्यक्ति के न रहने पर, दूसरा व्यक्ति आसानी से अकाउंट का मालिक बन सकेगा। इसके अलावा, फंड को मैनेज करने का खर्च कम होने से भी निवेशकों को ही फायदा होगा।

सेबी ने यह बदलाव म्यूचुअल फंड में निवेश को आसान बनाने के लिए किए हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे।

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