मुंबई में कबूतरों और उन्हें दाना खिलाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दादर समेत कई इलाकों में कबूतरखाने बंद करने के मुंबई नगर निगम के फैसले को लेकर अदालत में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में इस प्रतिबंध को हटाने और तय समय पर दाना खिलाने की अनुमति देने की मांग रखी गई।
हाईकोर्ट ने अपने पहले के फैसले को बरकरार रखते हुए फिलहाल कबूतरखानों पर प्रतिबंध जारी रखने का आदेश दिया है। अदालत ने मुंबई नगर निगम को निर्देश दिया है कि वो नागरिकों से राय लेने के बाद ही आगे का निर्णय करे।
क्या थी मांग?
प्रतिबंध के बाद कुछ लोगों और वकीलों ने मांग की थी कि कबूतरों को दिन के किसी निश्चित समय पर दाना डालने की अनुमति दी जाए। नगर निगम ने भी शाम 6 से 8 बजे तक दाना डालने का प्रस्ताव रखा, जबकि कुछ ने महालक्ष्मी रेसकोर्स में जगह देने का सुझाव दिया।
अदालत का रुख
अदालत ने नगर निगम के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया और कहा कि जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाएगा। चार हफ्तों बाद इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी, तब तक प्रतिबंध जारी रहेगा।
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