भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखने के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है। रेल मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नए संशोधनों के तहत अब ट्रेन या रेलवे स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए प्रावधानों के अनुसार, धूम्रपान करते पकड़े जाने पर पहले की तुलना में कई गुना अधिक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
रेलवे ने बदले नियम
रेल मंत्रालय ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की कई धाराओं में बदलाव किए हैं। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना है।
रेलवे का मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे अन्य यात्रियों, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को भी परेशानी होती है।
अब ₹100 नहीं, देना होगा ₹2,000 जुर्माना
रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेन और रेलवे स्टेशन परिसर में धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है। पहले इस नियम का उल्लंघन करने पर अधिकतम ₹100 का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन नए संशोधन के बाद ये राशि बढ़ाकर ₹2,000 कर दी गई है।
यानी अब ट्रेन के अंदर, प्लेटफॉर्म पर या रेलवे परिसर में सिगरेट, बीड़ी या अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन करना यात्रियों की जेब पर भारी पड़ सकता है।
टिकट भी हो सकता है जब्त
रेलवे अधिकारियों को अब अधिक अधिकार दिए गए हैं। यदि कोई यात्री धूम्रपान करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ उसका टिकट या पास भी जब्त किया जा सकता है।
गंभीर मामलों में संबंधित यात्री को ट्रेन से उतारने की कार्रवाई भी की जा सकती है, ताकि अन्य यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा प्रभावित न हो।
जुर्माना नहीं भरा तो मामला पहुंचेगा कोर्ट
रेलवे ने साफ किया है कि यदि कोई व्यक्ति मौके पर जुर्माना भरने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में मामला अदालत तक पहुंच सकता है, जहां दोषी पाए जाने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सभी नियमों का पालन करें और रेलवे परिसरों को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाए रखने में सहयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि सख्त नियमों का उद्देश्य यात्रियों को दंडित करना नहीं, बल्कि सभी के लिए बेहतर यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है।
भारतीय रेलवे के नए नियमों के बाद ट्रेन और स्टेशन पर धूम्रपान करना अब महंगा साबित हो सकता है। ₹100 से बढ़कर ₹2,000 तक पहुंचा जुर्माना ये संकेत देता है कि रेलवे सार्वजनिक स्वास्थ्य और यात्री सुरक्षा को लेकर अब पहले से कहीं अधिक गंभीर है। इसलिए अगली बार ट्रेन या स्टेशन पर धूम्रपान करने से पहले इन नियमों को जरूर याद रखें।
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