Rakhi Sawant: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को ड्रामा क्वीन राखी सावंत को उनसे अलग हो चुके पति आदिल दुर्रानी द्वारा सोशल मीडिया पर निजी और आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
ये फैसला राखी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि दिंडोशी कोर्ट ने पहले ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि राखी ने जांच में सहयोग नहीं किया और पुलिस को अपना फोन देने से भी इनकार कर दिया।
बता दें कि राखी ने ये आरोप लगाया था कि दुर्रानी ने उनके खिलाफ मानसिक उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा था कि दुर्रानी ने उन्हें धमकाया और उनके निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए।
तो वहीं दुर्रानी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने उनपर झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राखी ने ही उनके निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए थे।
ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि राखी के आरोपों की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि राखी ने जांच में सहयोग नहीं किया और पुलिस को अपना फोन देने से भी इनकार कर दिया। ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी सावंत (Rakhi Sawant) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। ये फैसला राखी के लिए एक बड़ा झटका है और निश्चित तौर पर उन्हें अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है। वेल, देखते हैं आगे-आगे होता है क्या?
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