तिरंगा: हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे खास मौकों पर देशभक्ति का जज्बा चरम पर होता है। सड़कों पर तिरंगे की लहर, घरों-दफ्तरों में झंडों की सजावट, और गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज का गर्व हर भारतीय के दिल में जोश भर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगा लगाने के भी कुछ सख्त नियम हैं? जी हां, भारतीय ध्वज संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत तिरंगे का सम्मान बनाए रखने के लिए खास दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन न करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। आइए, जानते हैं तिरंगा लगाने के नियम और सावधानियां, जो हर देशवासी को पता होने चाहिए!
गाड़ी पर तिरंगा: कौन लगा सकता है?
सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हर कोई अपनी गाड़ी पर तिरंगा नहीं लगा सकता। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 (अनुच्छेद 3.44) के अनुसार, केवल कुछ खास संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगा सकते हैं। इनमें शामिल हैं:
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
राज्य मंत्री और संघ के उपमंत्री
राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, और मुख्यमंत्री
लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति
विधानसभाओं/परिषदों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश
विदेशों में भारतीय मिशन के प्रमुख
यानी, आम नागरिकों को अपनी निजी गाड़ी पर तिरंगा लगाने की अनुमति नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो ये गैरकानूनी माना जाएगा।
तिरंगा लगाने का सही तरीका
अगर आपको तिरंगा लगाने का अधिकार है, तो इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है –
सही जगह पर लगाएं: तिरंगा गाड़ी के बोनट के बीच में या दाईं ओर मजबूती से बंधे डंडे पर लगाना चाहिए।
केसरिया हमेशा ऊपर: तिरंगे का केसरिया रंग हमेशा ऊपर होना चाहिए। उल्टा झंडा लगाना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाता है।
झंडे की स्थिति: तिरंगा कटा-फटा, गंदा, या फीका नहीं होना चाहिए। ये हमेशा साफ और सम्मानजनक स्थिति में होना चाहिए।
जमीन से दूरी: तिरंगे को कभी भी जमीन को नहीं छूना चाहिए। इसे किसी अन्य झंडे के नीचे भी नहीं फहराया जाना चाहिए।
गलत उपयोग से बचें: तिरंगे का उपयोग वर्दी, परदा, या सजावट के लिए नहीं किया जा सकता।
नियम तोड़ने की सजा
तिरंगे का सम्मान हर भारतीय की जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत सख्त कार्रवाई हो सकती है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है। गाड़ी पर अनधिकृत तिरंगा लगाना भी इस कानून का उल्लंघन माना जाता है।
देशभक्ति का सही तरीका
देशभक्ति दिखाने के लिए तिरंगा फहराना गर्व की बात है, लेकिन इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। नियमों का पालन करके हम न केवल अपने देश के प्रति प्रेम दिखाते हैं, बल्कि कानून का सम्मान भी करते हैं। तो अगली बार जब आप तिरंगा लगाने की सोचें, तो इन नियमों को जरूर याद रखें। आइए, अपने राष्ट्रीय ध्वज का गौरव बढ़ाएं और देशभक्ति का जश्न सही तरीके से मनाएं।
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