पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी ने कोर्ट में एक नया दावा किया है। उसने कहा है कि वो मजबूरी में भारत नहीं लौट पा रहा है, इसलिए उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता।
चोकसी का तर्क
चोकसी ने कोर्ट को बताया कि वो इलाज के लिए भारत से बाहर गया था और उसका पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों ने रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ पा रहा। उसने ये भी दावा किया है कि उसने भारत छोड़कर किसी भी आपराधिक मुकदमे से बचने की कोशिश नहीं की है और न ही वो भारत लौटने से इनकार कर रहा है।
क्या है पूरा मामला?
चोकसी 2 जनवरी 2018 को भारत से चला गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दावा है कि चोकसी को पता था कि बैंक धोखाधड़ी का मामला जल्द ही सामने आने वाला है और उसे गिरफ्तार किया जाएगा, इसलिए उसने देश छोड़ने से पहले अपनी संपत्तियां बेचने की कोशिश की थी।
अब क्या होगा?
चोकसी के वकीलों ने विशेष अदालत के सामने एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने पासपोर्ट अधिकारियों से चोकसी के पासपोर्ट और सबूतों से संबंधित रिकॉर्ड मांगे हैं, ताकि ये साबित किया जा सके कि चोकसी को पीएनबी धोखाधड़ी से जुड़े मामलों के बारे में पहले से पता था। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा है और अब इस मामले की सुनवाई 3 जून को होगी।
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