आखिरी मिनट तक काम टालने वालों पर अक्सर जुर्माना लगता है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में अब ऐसा नहीं होगा! बॉम्बे हाईकोर्ट के एक ताज़ा फैसले के मुताबिक, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने में देरी करते हैं, तो अब जुर्माने की जगह एक अतिरिक्त फीस देनी होगी। यह फैसला दो ट्रस्ट्स की उन याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया गया है, जिनमें इस नियम को ही चुनौती दी गई थी।
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पहले नियम ये था कि अगर कोई तय समय के बाद ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने जाता है, तो उस पर जुर्माना लगता था। मुंबई की दो ट्रस्ट – के सवाकाश ऑटो रिक्शा संघ और मुंबई बस मालक संगठन, का कहना था कि यह गलत है क्योंकि इसमें सरकार कोई अतिरिक्त सर्विस नहीं दे रही है।
अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार को एक्ट के तहत अतिरिक्त फीस लगाने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि देर से आए ऐसे आवेदनों पर काम करना सरकारी कर्मचारियों की एक सेवा ही है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच का कहना है कि इस नियम से लोगों को जुर्माना भरने के डर से नहीं रोका जा रहा है, इसलिए इसे जुर्माना जैसा नहीं माना जा सकता।
अदालत का फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है जो हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल जैसी बातें आखिरी समय पर करते हैं। अब उन्हें बड़ा जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन एक मामूली अतिरिक्त फीस देकर काम चल जाएगा!