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पूजा खेडकर का बड़ा आरोप: UPSC ने बिना अधिकार के मेरी उम्मीदवारी रद्द की

पूजा खेडकर का बड़ा आरोप: UPSC ने बिना अधिकार के मेरी उम्मीदवारी रद्द की
पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर ने UPSC के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब देते हुए आरोप लगाया कि आयोग को उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने आरक्षण लाभ पाने के लिए गलत जानकारी दी थी। अब खेडकर ने कोर्ट में UPSC और दिल्ली पुलिस के रुख को चुनौती दी है।

पूजा खेडकर का पलटवार

पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर ने UPSC पर आरोप लगाया कि उसने बिना किसी अधिकार के उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी है। खेडकर का कहना है कि एक बार चयनित होने और प्रोबेशनर के रूप में नियुक्त होने के बाद, UPSC को उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कोर्ट में अपने जवाब में यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने UPSC में अपने नाम या जानकारी में कोई हेरफेर नहीं किया है।

UPSC का रुख

UPSC ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने जवाब में कहा कि खेडकर की गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए क्योंकि खेडकर ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी दी थी। UPSC का कहना है कि खेडकर से हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है ताकि धोखाधड़ी की गंभीरता को उजागर किया जा सके।

कोर्ट में जारी मामला

खेडकर की उम्मीदवारी रद्द किए जाने के बाद यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां UPSC और दिल्ली पुलिस ने खेडकर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस मामले में कोर्ट ने खेडकर को जवाब देने का समय दिया है।


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