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Maharashtra में बाइक टैक्सी पर सख्ती: ओला, उबर और रैपिडो के अस्थायी लाइसेंस रद्द

Maharashtra
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Maharashtra: राज्य सरकार ने राज्य में चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। नियमों के उल्लंघन के आरोप में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की ई-बाइक टैक्सी सेवाओं के अस्थायी लाइसेंस पर रोक लगा दी गई है। सरकार के इस फैसले से मुंबई महानगर क्षेत्र और आसपास के इलाकों में संचालित बाइक टैक्सी सेवाओं को बड़ा झटका लगा है।

राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधान परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और उनके प्रोविजनल लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को केवल निर्धारित नियमों के तहत ही चलने की अनुमति दी जाएगी।

विधान परिषद में उठा मुद्दा

ये मुद्दा विधान परिषद में नियम 93 के तहत सदस्य सुनील शिंदे द्वारा उठाया गया था। इसके जवाब में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि केंद्र सरकार की मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 के आधार पर महाराष्ट्र में ई-बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए अलग नीति तैयार की गई है।

इस नीति को राज्य मंत्रिमंडल ने 7 अगस्त 2024 को मंजूरी दी थी। इसके तहत उन शहरों में ई-बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जहां की आबादी एक लाख से अधिक है।

केवल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को अनुमति

महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचित महाराष्ट्र ई-बाइक टैक्सी नियम 2024 के अनुसार बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

सरकार ने कंपनियों को सभी आवश्यक नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए निश्चित समय भी दिया था, ताकि वे अंतिम लाइसेंस प्राप्त कर सकें।

इन कंपनियों को मिला था अस्थायी लाइसेंस

सरकारी प्रक्रिया के तहत मुंबई महानगर क्षेत्र में तीन कंपनियों को 30 दिनों के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया था। इनमें शामिल हैं उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, रैपिडो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ओला)

इन कंपनियों को निर्धारित अवधि के भीतर सभी नियमों का पालन कर स्थायी लाइसेंस प्राप्त करना था

नियमों के उल्लंघन के आरोप

परिवहन विभाग के अनुसार कुछ कंपनियों ने नियमों को पूरा किए बिना ही कई स्थानों पर बाइक टैक्सी सेवाएं शुरू कर दीं। इसके अलावा बाइक टैक्सी चालकों से जुड़े सड़क दुर्घटनाओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी शिकायतें सामने आईं।

इन शिकायतों के आधार पर विभाग ने संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किए और कुछ मामलों में पुलिस थानों में एफआईआर भी दर्ज की गई है

अवैध बाइक टैक्सी के खिलाफ राज्यभर में कार्रवाई

महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को अवैध बाइक टैक्सी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

इसके लिए विशेष जांच दल बनाकर वाहनों की जांच की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।

परिवहन मंत्री के अनुसार अप्रैल 2024 से अब तक 130 दोपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जिससे लगभग 33 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है।

नियमों के पालन पर सरकार सख्त

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार बाइक टैक्सी सेवाओं को केवल नियमों के अनुसार और सुरक्षित तरीके से ही संचालित होने देगी।

उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर सरकार कड़ी कार्रवाई जारी रखेगी

सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।

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