दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट (पीए) बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बिभव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को दिल्ली सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी। इस मामले में उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और उनकी जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है।
मालीवाल की चिंता: दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने चिंता व्यक्त की थी कि बिभव कुमार का रसूख मंत्रियों जैसा है और अगर उन्हें जमानत मिल जाती है, तो उनकी (मालीवाल की) सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस आधार पर उन्होंने जमानत याचिका का विरोध किया था।
कोर्ट का निर्णय: अदालत ने बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। इस निर्णय के बाद बिभव कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
आगे की कार्रवाई: इस मामले में आगे की कार्रवाई और जांच जारी है। स्वाति मालीवाल ने भी बिभव कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले की जांच से यह स्पष्ट होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और इसका नतीजा क्या निकलता है।