Mumbai ONTV News: आरे मिल्क कॉलोनी में मवेशियों के गोबर को सुखाने के लिए पेड़ प्रत्यारोपण स्थल को समतल करने के मामले में आरे सीईओ कार्यालय ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। आरे सीईओ के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि, “हमने उस ठेकेदार को नोटिस भेजा है जिसने उस क्षेत्र को समतल किया था जहां पेड़ों को प्रत्यारोपित किया गया था।”
नोटिस में क्या कहा गया है?
नोटिस में ठेकेदार को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसे मवेशियों का गोबर इकट्ठा करना होगा और उसे मवेशी शेड और उसके लिए निर्धारित क्षेत्र के बीच उपलब्ध जगह में डंप करना होगा। नोटिस में यूनिट 14 के पास भूमि पार्सल पर डंपिंग के संबंध में मिड-डे की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है, जहां मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) ने पेड़ों को प्रत्यारोपित किया था, जिससे कथित तौर पर उन्हें नुकसान हुआ था। (Mumbai ONTV News)
नोटिस में ये भी कहा गया है कि यदि कोई निषिद्ध कार्य किया जाता है, तो ठेकेदार का समझौता रद्द कर दिया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा। ठेकेदार को तीन दिनों के भीतर आरे सीईओ के कार्यालय में एक लिखित स्पष्टीकरण जमा करने के लिए कहा गया है।
ये भी पढ़ें: Lok Sabha And Assembly Elections: युवाओं को मतदाता बनाने और जागरूक करने के लिए दिशानिर्देश जारी
यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?
5 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आरे मिल्क कॉलोनी के पूरे क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन (ईएसजेड) घोषित किया गया है। ईसीजेड निगरानी समिति की मंजूरी के बिना इस क्षेत्र में निर्माण/कार्य करना गैरकानूनी है। बता दें कि आरे मिल्क कॉलोनी मुंबई के सबसे महत्वपूर्ण हरी भरी जगहों में से एक है। ये शहर के लिए महत्वपूर्ण ऑक्सीजन का स्रोत है और जैव विविधता को भी बढ़ावा देता है। ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि ये नोटिस ठेकेदार को अपनी गलती सुधारने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को दोहराने से रोकने के लिए प्रेरित करेगा। (Mumbai ONTV News)
ये भी पढ़ें: Maratha Reservation: जरांगे-पाटील ने 15 फरवरी तक विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, भुजबल पर साधा निशाना