अगर आपने अभी तक अपने बच्चे का RTE के तहत एडमिशन नहीं कराया है, तो अच्छी खबर! महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख 10 मई तक बढ़ा दी है। पहले ये तारीख 30 अप्रैल थी।
RTE का मतलब है राइट टू एजुकेशन। इसके तहत गरीब परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने कुछ नियम बदल दिए, जिससे कई बच्चों का एडमिशन रुक गया था।
RTE नियमों में बदलाव से बवाल
सरकार ने नया नियम निकाला था कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल हो तो वो प्राइवेट स्कूल RTE के तहत बच्चों को दाखिला देने से बच सकता है। इस नियम से बहुत से स्कूल RTE एडमिशन से पीछे हट गए।
लोगों ने किया विरोध, कोर्ट तक पहुंचा मामला
कई अभिभावकों और संस्थाओं ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। उनका कहना था कि इस नए नियम से हजारों बच्चों को अच्छी शिक्षा के मौके से वंचित होना पड़ेगा।
कोर्ट के आदेश के बाद तारीख बढ़ी
हाई कोर्ट ने जब इस मामले पर सुनवाई की, तो सरकार ने एडमिशन की तारीख को आगे बढ़ाने की बात कही। कोर्ट ने आदेश दिया कि अब RTE एडमिशन के लिए 10 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं।
कोर्ट के इस फैसले से उन हजारों बच्चों और अभिभावकों को राहत मिली है जो RTE में एडमिशन का मौका चूकने वाले थे। हालांकि, अभी भी ये देखना होगा कि आगे सरकार RTE के नियमों में और बदलाव तो नहीं लाती।
सरकार ने कोर्ट में कहा है कि इसी तरह के मामले हाई कोर्ट की नागपुर और औरंगाबाद बेंच में भी लंबित हैं। पूरे मामले पर 8 मई को फिर सुनवाई होगी।