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Social media age limit: ऑस्ट्रेलिया ने पेश किया ऐतिहासिक कानून- 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन

Social media age limit: ऑस्ट्रेलिया ने पेश किया ऐतिहासिक कानून- 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन
सोशल मीडिया के उपयोग पर नया ऐतिहासिक कानून: ऑस्ट्रेलिया की संसद ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम आयु सोशल मीडिया आयु सीमा (Social media age limit) 16 वर्ष तय कर दी है। इस कानून को प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के नेतृत्व वाली सरकार ने पेश किया, जिसे संसद के दोनों सदनों में भारी समर्थन मिला।

प्रधानमंत्री ने इस फैसले को युवाओं के विकास और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया। उनका कहना है कि यह कानून किशोरों को ऑनलाइन खतरों से बचाने और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को उनकी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए बाध्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


कानून की अहम बातें और लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन सुरक्षा कानून (Online safety law) को लागू करते हुए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्त नियम लागू किए हैं। इस कानून का उद्देश्य किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य, साइबर बुलिंग और अन्य ऑनलाइन खतरों से बचाना है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ज़िम्मेदारी: यह कानून सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देता है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे उनके प्लेटफॉर्म्स का उपयोग न करें।

बिना सरकारी पहचान के वेरिफिकेशन: कानून में स्पष्ट किया गया है कि उपयोगकर्ताओं को अपनी सरकारी पहचान देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह कदम गोपनीयता अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है।

कड़े जुर्माने: यदि कोई सोशल मीडिया कंपनी इस कानून का पालन करने में विफल रहती है, तो उसे 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर (लगभग 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।


किन प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा यह कानून?

प्रधानमंत्री अल्बनीज़ के अनुसार, यह कानून स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, और X जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पर लागू होगा। हालांकि, यूट्यूब और मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप को फिलहाल इससे छूट दी गई है।

सरकार ने यह भी कहा कि ऐसे ऐप्स, जो मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, किशोरों के लिए उपलब्ध रहेंगे।


क्यों जरूरी था यह कानून?

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने एक प्रेस बयान में कहा, “हमारे बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। जहां भी मैं ऑस्ट्रेलिया में जाता हूं, माता-पिता मुझसे सोशल मीडिया के बच्चों पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं।”

किशोरावस्था में बच्चों का मानसिक और सामाजिक विकास होता है। इस दौरान सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताना, साइबर बुलिंग, और नकारात्मक सामग्री उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है।

संचार मंत्री मिशेल रोवलैंड ने बताया कि इस कानून को लागू करने से पहले सरकार ने अभिभावकों, विशेषज्ञों, और विभिन्न संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया। यह कानून युवाओं को होने वाले ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उनके विकास को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है।


सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़िम्मेदारी और जुर्माने

यह कानून प्लेटफॉर्म्स पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वे 16 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के अकाउंट न बनने दें। इसके लिए वे तकनीकी समाधान लागू करेंगे। यदि कोई कंपनी इसमें विफल रहती है, तो उसे कड़ी आर्थिक सजा दी जाएगी।

मिशेल रोवलैंड ने कहा, “सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का सामाजिक दायित्व है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि वे अपनी जिम्मेदारियां निभाएं।”


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