भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा हटाकर स्वास्थ्य खर्चों से मिलने वाली सुरक्षा को और बढ़ावा दिया है। इस कदम से बीमा क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएगा और लोगों को अब ज़्यादा विकल्प मिलेंगे।
IRDAI के इस फैसले से पहले, लोग केवल 65 वर्ष की आयु तक ही नई बीमा पॉलिसी खरीद सकते थे। लेकिन 1 अप्रैल से लागू हुए नए संशोधन के साथ, अब कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र की परवाह किए बिना नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीद सकता है।
हाल ही में जारी गजट अधिसूचना में, IRDAI ने कहा है, “बीमा कंपनियों को सभी आयु वर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा उत्पाद बनाने होंगे। बीमा कंपनियां विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, बच्चों, प्रसूति और किसी अन्य समूह के लिए विशेष रूप से उत्पाद बना सकती हैं।”
IRDAI ने बीमा कंपनियों को पहले से मौजूद किसी भी प्रकार की बीमारियों वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का निर्देश दिया है।
अब बीमा कंपनियों को कैंसर, हृदय, किडनी या एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को पॉलिसी जारी करने से इनकार करने की अनुमति नहीं है।
IRDAI के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, बीमाधारकों की सुविधा के लिए बीमा कंपनियां किस्तों में प्रीमियम लेने का विकल्प भी दे सकती हैं। अधिसूचना के अनुसार, अब आयुष उपचार पर भी बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा।
पॉलिसीधारक जो एक से अधिक बीमा कंपनियों में लाभ-आधारित पॉलिसी (benefit-based policies) के तहत बीमाकृत हैं, वे कई बीमा कंपनियों के पास दावे कर सकते हैं। इससे बीमाधारकों के विकल्पों में वृद्धि होगी। IRDAI ने वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों और दावों के समाधान के लिए एक विशेष चैनल बनाने का निर्देश भी दिया है।