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CM केजरीवाल के PA पर लगे ये आरोप, अगर दोषी पाए गए तो हो सकती है 10 साल की सजा!

CM केजरीवाल के PA पर लगे ये आरोप, अगर दोषी पाए गए तो हो सकती है 10 साल की सजा!

CM केजरीवाल के PA पर लगे ये आरोप: आम आदमी पार्टी (AAP) की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (PA) बिभव कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

दर्ज FIR के अनुसार, बिभव कुमार पर IPC की धारा 354, 506, 509, और 323 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन धाराओं के तहत आरोपी को निम्नलिखित सजाएं हो सकती हैं:

IPC धारा 354: यह धारा किसी भी स्त्री की मर्यादा को ठेस पहुंचाने से संबंधित है और इसमें दोषी व्यक्ति को एक से पांच साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है।

IPC धारा 506: यह धारा आपराधिक धमकी से जुड़ी है और इसके तहत दो साल की सजा या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।

IPC धारा 509: यह धारा किसी भी महिला को अपमानित करने के लिए कुछ कहना, इशारे करना या कुछ हरकत करने से जुड़ी है और इसके तहत भी अधिकतम दो साल की कैद या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।

IPC धारा 323: यह धारा किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने से संबंधित है और इसके तहत दोषी को एक साल की सजा या जुर्माना, या दोनों हो सकता है।

इसके अलावा, अगर बिभव कुमार पर गैर इरादतन हत्या का प्रयास (IPC धारा 304) के तहत भी आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें 10 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है।

यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच जारी है। पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास से सीसीटीवी फुटेज एकत्र की है और घटना के समय मौजूद सुरक्षाकर्मियों के बयान भी दर्ज किए हैं। अदालत में आगे की कार्यवाही और सजा का निर्धारण इन सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर किया जाएगा।

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