मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित परिसर में चलने वाले रेस्टोरेंट्स की रसोई में साफ-सफाई को लेकर उठे विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की कार्रवाई की सराहना करते हुए MCA की पांचों किचन का एक बार फिर निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रसोई में कथित तौर पर कॉकरोच और मक्खियां मिलने को गंभीरता से लिया। इसी संदर्भ में कोर्ट ने सवाल किया कि क्या खिलाड़ियों को पता है कि वे ‘नॉन-वेज चाय’ पी रहे हैं? ये टिप्पणी किचन में सामने आई गंदगी और कीटों की मौजूदगी पर कोर्ट की नाराजगी को दर्शाती है।
27 अगस्त को होगी पांचों किचन की दोबारा जांच
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुघे और न्यायमूर्ति गौतम अनखड़ की पीठ ने FDA को MCA परिसर की पांचों किचन का नए सिरे से निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, FDA 27 अगस्त को दोबारा निरीक्षण करेगा। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
ये मामला MCA की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें FDA द्वारा परिसर में संचालित पांच रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबित किए जाने को चुनौती दी गई है।
पिछली जांच में क्या मिला था?
FDA की हालिया जांच के दौरान MCA परिसर की रसोई में साफ-सफाई से जुड़ी कई खामियां सामने आई थीं। निरीक्षण में कॉकरोच और मक्खियां पाए जाने के साथ फर्श की स्थिति भी अस्वच्छ बताई गई थी। इन कमियों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के लिहाज से गंभीर मानते हुए FDA ने संबंधित रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए थे।
MCA ने लाइसेंस निलंबन को दी चुनौती
MCA की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम ननकानी ने अदालत में दलील दी कि लाइसेंस निलंबित करने से पहले FDA को सुधार नोटिस जारी करना चाहिए था। उनका कहना था कि इससे रेस्टोरेंट संचालकों को खामियों को दूर करने का अवसर मिलता।
MCA की ओर से ये भी बताया गया कि किचन बंद होने के कारण मैदान पर आने वाले क्रिकेटरों को चाय और कॉफी जैसी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो FDA को लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार है। ऐसे मामलों में हर बार पहले सुधार नोटिस जारी करना अनिवार्य नहीं है।
खिलाड़ियों के लिए वेंडिंग मशीन की अनुमति
किचन बंद होने के कारण खिलाड़ियों को चाय-कॉफी उपलब्ध कराने में आ रही परेशानी को देखते हुए हाईकोर्ट ने MCA को वेंडिंग मशीन लगाने की अनुमति दे दी है। इससे किचन के दोबारा संचालन की अनुमति मिलने तक खिलाड़ियों और अन्य संबंधित लोगों को चाय-कॉफी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
हाईकोर्ट ने FDA की कार्रवाई की तारीफ की
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए FDA की कार्रवाई की सराहना की। कोर्ट ने कहा कि खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है।
हालांकि, अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि लाइसेंस निलंबन का उद्देश्य किसी कारोबार को अनिश्चितकाल तक बंद रखना नहीं, बल्कि कमियों को दूर कराना है।
यदि संबंधित रेस्टोरेंट निरीक्षण में सामने आई सभी खामियों को ठीक कर देते हैं, तो निलंबन आदेश को अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रखा जा सकता। कमियां दूर होने के बाद FDA को लाइसेंस बहाल करने के मुद्दे पर तुरंत विचार करना चाहिए।
अब आगे क्या होगा?
अब FDA की 27 अगस्त की दोबारा जांच इस मामले में अहम होगी। निरीक्षण के दौरान यदि MCA की पांचों किचन में पहले बताई गई कमियां दूर मिलती हैं, तो लाइसेंस निलंबन हटाने का रास्ता खुल सकता है। वहीं, यदि दोबारा भी खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन मिलता है, तो FDA की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट का ये रुख साफ संकेत देता है कि खाद्य सुरक्षा और किचन की स्वच्छता के मामले में किसी भी संस्था या बड़े प्रतिष्ठान को नियमों से छूट नहीं दी जा सकती।
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