केजरीवाल को जमानत: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। उम्मीद है कि केजरीवाल शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं।
ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के वकील, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं, केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा मामला सिर्फ कल्पना पर आधारित है।
केजरीवाल की गिरफ्तारी और जमानत की कहानी:
- 21 मार्च: केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया।
- 1 अप्रैल: केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया।
- चुनाव के समय सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी।
- 2 जून: 21 दिन की जमानत पूरी होने पर केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया।
- बुधवार: केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया।
नई शराब नीति का इतिहास:
- 17 नवंबर 2021: दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की। इसमें 32 जोन बनाए गए और हर जोन में 27 दुकानें खोली जानी थी, जिससे कुल 849 दुकानें होतीं। नई नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। पहले 60% सरकारी दुकानें थीं, लेकिन नई नीति के तहत सभी 100% प्राइवेट हो गईं। सरकार का तर्क था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा, लेकिन यह नीति सरकार के लिए मुसीबत बन गई।
शराब घोटाले का खुलासा:
- 8 जुलाई 2022: तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से शराब नीति घोटाले का खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए।
- 17 अगस्त 2022: सीबीआई ने शराब नीति मामला दर्ज किया। बाद में पैसों की हेराफेरी का मामला सामने आया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज किया।
केजरीवाल के वकील का कहना है कि उनके खिलाफ सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अदालत से जमानत मिलने के बाद अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।
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