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Chain Pulling Fine: ट्रेन में चेन पुलिंग पर लगेगा 8,000 रुपये प्रति मिनट जुर्माना, जानिए नए नियम!

Chain Pulling Fine: ट्रेन में चेन पुलिंग पर लगेगा 8,000 रुपये प्रति मिनट जुर्माना, जानिए नए नियम!

भारतीय रेलवे में चेन पुलिंग का उपयोग आपातकालीन स्थितियों में ट्रेन रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन चेन पुलिंग का जुर्माना (Chain Pulling Fine) अब पहले से ज्यादा कड़ा और महंगा हो गया है। बिना किसी गंभीर वजह के चेन खींचने पर आपको 8,000 रुपये प्रति मिनट का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह नया नियम क्या है और किन परिस्थितियों में चेन पुलिंग मान्य है।


नया चेन पुलिंग नियम: कैसे काम करता है?

पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार, भारतीय रेलवे ने चेन पुलिंग के नियमों में बदलाव किया है। पहले बिना वजह चेन खींचने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता था। लेकिन अब इसमें ट्रेन के ठहराव का खर्च यानी “डिटेंशन चार्ज” भी जोड़ा गया है।

उदाहरण के लिए, यदि ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकती है, तो जुर्माना होगा:
500 + (8000 x 5) = 40,500 रुपये।
यदि ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकती है, तो यह बढ़कर 80,500 रुपये तक हो सकता है। यह नियम भोपाल मंडल में 6 दिसंबर 2024 से लागू किया गया है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को अनावश्यक चेन पुलिंग से रोकना है। इससे न केवल रेलवे का समय बचेगा, बल्कि ट्रेनें समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी।


किन स्थितियों में मान्य होगी चेन पुलिंग?

रेलवे में नए चेन पुलिंग नियम (New Chain Pulling Rules in Railways) के तहत, चेन पुलिंग केवल दो विशेष परिस्थितियों में मान्य होगी:

आपातकालीन स्थिति:
यदि किसी यात्री की जान को खतरा हो, जैसे कि किसी के गिरने या दुर्घटना होने की संभावना हो, तो चेन पुलिंग को वैध माना जाएगा।

यात्री छूटने की स्थिति:
यदि 10 साल से कम उम्र का बच्चा या 60 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति ट्रेन में चढ़ने से चूक जाए और ट्रेन चल पड़े, तो चेन पुलिंग की अनुमति है।

इनके अलावा हर अन्य कारण को अवैध माना जाएगा। किसी अन्य वजह से चेन खींचने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।


क्यों लागू किए गए सख्त नियम?

रेलवे के मुताबिक, हर महीने हजारों मामलों में चेन पुलिंग की जाती है। अधिकतर मामले बिना वजह के होते हैं, जिनसे ट्रेन का समय खराब होता है और दूसरे यात्रियों को असुविधा होती है। भोपाल मंडल में बीते 3 महीनों में चेन पुलिंग के 1262 मामले दर्ज किए गए।

यह नया नियम रेलवे को अनुशासन में लाने और यात्रियों को जिम्मेदारी सिखाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। रेलवे ने साफ कर दिया है कि अब मजाक या छोटी वजहों से चेन खींचने वालों को न केवल जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि जेल भी हो सकती है।


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